राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के खिलाफ हाईकोर्ट में प्रस्तुत चुनाव याचिका पर सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पांडेय के अधिवक्ता ने तीन अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अब पहले इस पर सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उनके दो गवाहों की गवाही तय की थी।
राज्यसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन के समय निर्वाचन आयोग को अपना गलत शपथ-पत्र दिया है। शपथ-पत्र में उन्होंने अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया है। इसके अलावा मतदाता सूची में दुर्ग शहर के भाग क्रमांक 166 में मतदाता क्रमांक 428 में नाम दर्ज होने की जानकारी दी है। याचिका में यह भी कह गया है कि मैत्री नगर भिलाई - दुर्ग ग्रामीण में आता है। वहां उनके पिता रहते हैं। सरोज दुर्ग के जल परिसर में पीएचई के बंगले में रह रही हैं। वहीं सरोज के द्वारा बताया गया है कि भाग क्रमांक जल परिसर का है। परिसर का बंगला राजेश मूणत के नाम पर आवंटित है। सरोज ने 3 आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अब सोमवार को इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

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