दुर्ग @ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के मार्गदर्शन में प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिनाँक 19/09/2025 को पैरालीगल वॉलेंटियर्स (PLVs) को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पैरालीगल वॉलेंटियर्स को उनकी जिम्मेदारियों एवं कार्यप्रणाली के प्रति और अधिक संवेदनशील तथा सक्षम बनाना था। कार्यक्रम में सचिव ने कहा कि पैरालीगल वॉलेंटियर्स विधिक सेवा प्राधिकरण और आमजन के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने पैरालीगल वॉलेंटियर्स को महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण, साइबर अपराध की रोकथाम और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान सचिव ने निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष प्रकाश डालाः-
1. जनजागरूकता की भूमिका – पैरालीगल वॉलेंटियर्स आमजन तक विधिक अधिकारों, योजनाओं एवं कल्याणकारी नीतियों की जानकारी पहुँचाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
2. महिला एवं बाल संरक्षण – घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम और साइबर अपराध जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई।
3. मध्यस्थता एवं लोक अदालतें – लोगों को विवादों के त्वरित एवं सस्ता समाधान के लिए मध्यस्थता और लोक अदालतों की ओर प्रेरित करने का आह्वान किया गया।
4. RTI एवं विधिक सहायता योजनाएँ – पैरालीगल वॉलेंटियर्स को सूचना का अधिकार अधिनियम एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई।
5. फील्ड विजिट एवं रिपोर्टिंग – सचिव ने पैरालीगल वॉलेंटियर्स से अपेक्षा की कि वे गाँव-गाँव जाकर विधिक जानकारी देंगे तथा प्रत्येक गतिविधि की रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।
प्रशिक्षण के अंत में सचिव ने पैरालीगल वॉलेंटियर्स से कहा कि वे समाज के वंचित, जरूरतमंद एवं शोषित वर्ग के लिए "विधिक जागरूकता के वाहक" बनकर पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करें और विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाएँ।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया।

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