कोर्ट का फैसला:-नवविवाहिता बहू से दुष्कर्म ससुर को आजीवन कारावास
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नव विवाहिता बहू से दुष्कर्म करने वाले ससुर को न्यायाधीश मधु तिवारी की कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ससुर पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला रानीतराई थाना क्षेत्र का है। लोक अभियोजक के मुताबिक 20 वर्षीय पीड़िता का विवाह 2018 में हुआ था।

इसके बाद वह ससुराल में रहने लगी। विवाह के करीब एक वर्ष बाद यानी 26 फरवरी 2019 की रात 56 वर्षीय आरोपी ससुर ने कंधे पर दर्द होने का झांसा देकर बहू को अपने कमरे में बुला लिया था। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी ससुर ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन घर पर अकेला पाकर आरोपी ससुर ने पीड़िता से ज्यादती की। पीड़िता ने अनाचार की पूरी जानकारी अपने पति को दी। इस पर पति और ससुर के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद दंपत्ति दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। 5 माह बाद दोबारा हरकत नहीं करने के आश्वासन पर घर लौट आए। 12 अगस्त 2019 को आरोपी ने पीड़िता से अश्लील हरकत की। परेशान होकर इस बार पीड़िता ने आत्महत्या करने के इरादे से मिट्टी तेल पी लिया। स्वास्थ में सुधार होने के बाद 16 अगस्त को पीड़िता ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी को मरते दम तक जेल की सजा सुनाई है।

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