घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो को कोर्ट से 3-3 साल की कैद
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घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की न्यायालय ने बुधवार को 3-3 साल की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया। राशि जमा नहीं करने पर 1-1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने आरोपी रामेश्वर उर्फ भोला यादव और संजय लाल को धारा 452 और पाक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई। लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि घटना 19 मई 2018 को शाम 7 बजे की है। घटना के वक्त नाबालिग की मां गांव गई हुई थी। उसके पिता काम पर गए हुए थे।

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