गौ तस्करी करने वाले आरोपी थाना सोमनी पुलिस के हत्थे चढ़े ....
त्वरित खबरें राहुल ओझा ब्यूरो प्रमुख रिर्पोटिंग

⁕गौ तस्करी करने वाले आरोपी थाना सोमनी पुलिस के हत्थे चढे**  

⁕ *घटना में प्रयुक्त वाहन अशोक लिलैण्ड क्रमांक  MH 35 AJ 2992  एवं 03 मो0सा0  को किया गया जप्त।* 

⁕ *वाहन से 23 नग जीवित एवं 11 नग मृत मवेशियो की किया गया बरामद।* 

 *आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रुरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं छ0ग0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं धारा 111, 325, 3(5) बीएनएस के तहत की गई कार्रवाई* 

 *आरोपीगण 01. अब्दुल राजीक पिता अब्दुल रफीक उम्र 40 साल निवासी पठानपुरा थाना मुर्तीजापुर जिला अकोला महाराष्ट्र, 02. खिलेश साहू पिता स्व0 महेश साहू उम्र 36 साल निवासी गोडपारा नंदई थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव* 

        दिनांक 11.07.2025 को सूचना मिला कि ग्राम शिकारीटोला में कुछ युवक अवैध रूप से पशु परिवहन करने की नियत से एक वाहन अशोक लिलैण्ड में मवेशिओ को भर रहे कि सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग राजनांदगांव के निर्देशन, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांददगांव श्री राहूल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी के नेतृत्व में थाना सोमनी पुलिस का टीम गठित कर तस्कीक हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाहन के तस्दीक हेतु ग्राम शिकारीटोला स्कूल के पास पहॅूचा पुलिस पार्टी को देखकर कुछ युवक वाहन के पास अपने मो0सा0 को छोडकर भाग गये, स्कूल के पास खडे वाहन को चेक किये तो वाहन में दो लोग बैठे मिले जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम 01. अब्दुल राजीक पिता अब्दुल रफीक उम्र 40 साल निवासी पठानपुरा थाना मुर्तीजापुर जिला अकोला महाराष्ट्र, 02. खिलेश साहू पिता स्व0 महेश साहू उम्र 36 साल निवासी गोडपारा नंदई थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया, संदेही अब्दुल राजीक से पुछताछ करने पर बताया की वाहन अशोक लिलैण्ड क्रमांक  MH 35 AJ 2992 का मालिक नीजाम खान निवासी मुर्तीजापुर अकोला महाराष्ट्र से खिलेश साहू से संपर्क कर मवेशी लाने के लिये कहने पर वाहन चालक भारत निवासी मुर्तीजापुर, रहन्नुदीन पिता फकरूददीन उम्र 30 साल निवासी पठानपुरा अकोला के साथ राजनांदगांव आया था राजनांदगांव में पार्रीनाला के पास खिलेश साहू मिला जिसके साथ हम लोग ग्राम शिकारीटोला आये जहॉ शिकारीटोला का गोलू यादव आसपास के मवेशी को गांव के स्कूल के पास एकत्रित कर रखा था, हम लोग अपने साथ लाये अशोक लिलैण्ड वाहन क्रमांक  MH 35 AJ 2992  में करीब 34 मवेशी को लोड किये है। वाहन को चेक करने पर वाहन में 34 नग मवेशी मिला जिसमें से 11 मवेशी मृत हालात थे, आरोपीगण का कृत्य पशु क्रुरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं छ0ग0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं धारा 111, 325, 3(5) बीएनएस का घटित करना पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध थाना सोमनी से धारा सदर का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया, आरोपीगण 01. अब्दुल राजीक पिता अब्दुल रफीक उम्र 40 साल निवासी पठानपुरा थाना मुर्तीजापुर जिला अकोला महाराष्ट्र, 02. खिलेश साहू पिता स्व0 महेश साहू उम्र 36 साल निवासी गोडपारा नंदई थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव को माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर लिया गया है, फरार आरोपीगण की पता साजी जारी है।

  उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोमनी उनि प्रमोद श्रीवास्तव, प्र0आर0 डूलेश्वर साहू, आर0 तुषार मरकाम, चद्रप्रताप सिंह, मनोज ठाकुर, चालक डायल 112 युवराज एवं सउनि शत्रुहन टण्डन, आर0 आदित्य सोलंकी चौकी चिखली का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा है।

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