आठ साल पुराने मामले में आरोपी कांग्रेसी दोषमुक्त..कोर्ट का फैसला
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मार्च वर्ष 2013 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ दुर्ग निगम में किए प्रदर्शन व घेराव के मामले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया गया। उन कार्यकर्ताओं को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया।

सफाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर रैली की शक्ल में कार्यकर्ता निगम पहुंचे। प्रदर्शन के बाद वे कांग्रेस भवन लौटे। इस बीच पुलिस कांग्रेस भवन पहुंची और अय्यूब ख़ान, विवेक मिश्रा, प्रकाश गीते, विजय चंद्राकर, इलियास चौहान, रज्जन ख़ान, राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप था कि निगम आयुक्त चैंबर का कांच तोड़ा गया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने का आदेश जारी किया। इस मामले में पुलिस शिकायतकर्ता के बारे में ही जानकारी नहीं जुटा पाई। इसके चलते संदेह का लाभ मिला और दोष मुक्त कर दिया गया।

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