द्वितीय चरण के मतदान वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से 3.00 कि.मी. दुरी तक वाले मदिरा दुकान रहेंगे बंद
त्वरित ख़बरें - दीपमाला शेट्टी रिपोर्टिंग

 बेमेतरा 13 अप्रेल 2024  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा आज एक पत्र जारी कर लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर द्वितीय चरण के मतदान वाले 06-राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से 3.00 कि.मी. की दूरी तक स्थित होने से जिले के कम्पोजिट मदिरा दुकान परपोड़ी सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), कम्पोजिट मदिरा दुकान दाढ़ी सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), देशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया एफ.एल.1 (घघ) की फुटकर दुकानों को बंद रखने हेतु "शुष्क अवधि" घोषित करने का आदेश जारी किया है ।

Image        

   मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात्  24 अप्रेल 2024 को सायं 6.00 बजे से  26 अप्रेल 2024 को मतदान समाप्ति तक कम्पोजिट मदिरा दुकान परपोड़ी सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), कम्पोजिट मदिरा दुकान दाढ़ी सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), देशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया एफ.एल.1 (घघ) को बंद रखने हेतु "शुष्क अवधि" घोषित किया जाता है। घोषित "शुष्क अवधि / दिवस" में प्रतिबंधित क्षेत्र में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नही रहेगी।

YOUR REACTION?

Facebook Conversations