11वीं कक्षा की छात्रा के साथ कोचिंग क्लास संचालक जवाहर नगर निवासी अविनाश राजपूत ने पहले शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद जब वह गर्भवती हो गई, तो उसे गर्भपात के लिए दवाई खिला दी। छात्रा की तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में संचालक को कोर्ट ने 5 साल कैद और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
मामला छावनी थाना अंतर्गत जवाहर नगर का है। छात्रा के मरणासन कथन के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। प्रकरण के मुताबिक घटना छावनी थाना क्षेत्र की है। 28 जनवरी 2019 को रात करीब 8 बजे 18 वर्षीय युवती को तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस विवेचक लखेश गंगेश ने उसका बयान लिया। बयान में छात्रा ने पुलिस को बताया था कि वह पिछले डेढ़ साल से जवाहर नगर निवासी आरोपी अविनाश के घर पर कोचिंग क्लास में पढ़ाई करने जाती थी।
इसी दौरान आरोपी ने उससे अवैध संबंध बना लिया। दो महीने बाद गर्भवती होने की सूचना उसने आरोपी को दी। इस पर आरोपी ने उसे गर्भपात कराने के लिए गर्भनिरोधक दवा खिला दी। 29 जनवरी 2019 को रात करीब 11.40 बजे छात्रा की मौत हो गई। इसके पूर्व छात्रा ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। मरणासन कथन के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। कोचिंग संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण कोर्ट में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। शासन की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने की। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की कोर्ट से फैसला आया। कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। राशि अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी अविनाश उक्त क्षेत्र में कोचिंग सेंटर संचालित कर रहा था। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था।

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