मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण
त्वरित ख़बरें - दीपमाला शेट्टी रिपोर्टिंग

    दुर्ग, 01 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान दिवस यानि तृतीय चरण के मतदान के एक दिन पहले एवं मतदान दिवस यानि 06 और 07 मई 2024 को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक पार्टी, अभ्यर्थी एवं अन्य संस्थान के राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का अभिप्रमाणन (प्री-सर्टिफिकेशन) अनिवार्य किया गया है।

Image

YOUR REACTION?

Facebook Conversations