अवैध निर्माण पर कार्यवाही तेज, नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर गिरेगी गाज :
त्वरित खबरे : 120 वर्गमीटर एवं उससे कम प्लाट एरिया का हो रहा निःशुल्क नियमितीकरण :

22/4/2023

दुर्ग/नगर पालिक निगमअनाधिकृत विकास और अवैध निर्माण का नियमितीकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए प्रदेश की जनता को सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिसके तहत् भूस्वामी को 120 वर्गमीटर भूखंड वाले क्षेत्रफल पर आवासीय निर्माण का निःशुल्क नियमितीकरण कर मध्यम वर्ग के लोगों को राहत प्रदान किया जा रहा है। वहीं 120 वर्गमीटर से अधिक आवास एवं आवास सह-व्यवसाय के रूप में निर्मित भवन का भी सरलीकृत तरिके से शुल्क लगाकर नियमितीकरण किया जा रहा है। नगर निगम दुर्ग में अवैध निर्माण का नियमितीकरण नही कराने वालों पर सख्ती से कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। आवासीय क्षेत्रों में निर्मित दुकानों एवं बिना अनुमति के निर्माण पर नोटिस करने एवं तालाबंदी करने की कार्यवाही तेज हो गई है। अबतक कुल 10000 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है तथा 15 से 20 दुकानों में तालाबंदी की जा चुकी है, नगर निगम द्वारा प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में नियमितीकरण शिविर भी लगाया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन नियमितीकरण हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों में वृद्धि हुई है।आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने लोगो से अपील करते हुए कहा है, कि शासन की इस बहुमूल्य योजना का लाभ लेते हुए अपने निर्माण को वैध करायें, जिससे उस संपत्ति के मूल्य में इजाफा होगा तथा अवैध निर्माण के डर भय से मुक्ति मिलेगी।नियमितीकरण हेतु आपके निकटतम पंजीकृत वास्तुविद से संपर्क कर आवेदन नगर निगम के भवन शाखा डाटा सेंटर में जमा कर सकते है। नियमितीकरण हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम अवधि 13 जुलाई 2023 है । विस्तृत जानकारी हेतु पंजीकृत वास्तुविद के अलावा नगर निगम के सहायक भवन अधिकारी  गिरीश दीवान मो.नं. 7746015450, भवन निरीक्षक  विनोद मांझी .मो.नं. 9589081099   पुरूषोत्तम साहू, सहा0ग्रेड -03, (9575747680) से संपर्क कर सकते।

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