बीएसपी से रिटायर होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रिटायर होने पर अवकाश नगदीकरण के तहत मिलने वाली 25 लाख तक की राशि पर अब आयकर नहीं लगेगा। अभी तक इसकी सीमा मात्र 3 लाख थी। इसे लेकर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है।
सेफी चेयरमैन तथा बीएसपी के ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर ने बताया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 24 मई को जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय व सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के रूप में प्राप्त नगदीकरण की राशि पर 25 लाख तक की राशि पर कोई आयकर नहीं देना होगा। यह बदलाव 20 साल बाद किया गया है।
वर्तमान में छूट की सीमा 3 लाख है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। बंछोर ने बताया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(10AA)(ii) के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अवकाश नगदीकरण राशि पर आयकर की छूट दी जा रही है।
यह छूट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों व एलआईसी आदि संस्थानों के कर्मचारियों को समतुल्य छूट नहीं दी जा रही है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, एलआईसी आदि के कर्मचारियों को अन्य सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारी माना जाता है परंतु जब आयकर में छूट देने की बात आती है तो इस अधिनियम के प्रावधान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, एलआईसी आदि के कर्मचारियों को अलग माना जाता है और इसलिए उनके द्वारा प्राप्त अवकाश नकदीकरण राशि पर कर का भुगतान किया जाता है।

Facebook Conversations