👉 थाना बसंतपुर राजनांदगांव पुलिस की कार्यवाही।
👉 प्रार्थी के साथ गाली गलौज व मारपीट कर शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने वाले आरोपी को
पुलिस ने किया गिरफ्तार।
👉 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा के समक्ष पेश किया गया।
👉 आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का है।
👉 आरोपी विरूद्व पुलिस चौकी चिचोला में आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज है।
👉 आरोपी का माननीय न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने उपरान्त किया जेल दाखिल।
👉 नाम आरोपी - गंगा तिवारी पिता विष्णु तिवारी उम्र 46 साल निवासी नया बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव.
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घटना का संक्षिप्त विवरण - श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के मार्गदर्शन पर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी बसंतपुर एमन साहू के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
मामले का संक्षिप्त विवरण - इस प्रकार है कि प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26.07.2025 को यह अपने मोटर सायकल से अपने निजी काम से कमला कॉलेज राजनांदगांव जा रहा था अचानक बारिश होने से यह गौरव पथ रोड में पेड के नीचे खडा था उसी समय लगभग दोपहर करीबन 03ः30 बजे एक व्यक्ति इसके पास आया और इसे मां बहन की अश्लील गाली गलौज कर शराब पीने के लिए जबरदस्ती पैसे की मांगने लगा तब प्रार्थी द्वारा पैसा देने से मना करने पर आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया। उसी समय कुछ लोग बीच बचाव किये है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 326/25 धारा 296,115(2)351(2),119(1) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। कि मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी गंगा तिवारी पिता विष्णु तिवारी उम्र 46 साल निवासी नया बस स्टैण्ड राजनांदगांव को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया एवं माननीय न्यायालय से आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पश्चात आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
आरोपी गंगा तिवारी पिता विष्णु तिवारी उम्र 46 साल निवासी नया बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव का बदमाश प्रवृत्ति का है, जिसके विरूद्व पुलिस चौकी चिचोला में अपराध क्रमांक 08/2024 धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी बसंतपुर, उनि0 सतउ राम नेताम, आरक्षक कुश बघेल एवं आशीष मानिकपुरी की सराहनीय भूमिका रही।


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