पुलिस चौकी मोहारा द्वारा शराब पीने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वा आबकारी एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही.....
त्वरित खबरें राहुल ओझा ब्यूरो प्रमुख रिर्पोटिंग

 पुलिस चौकी मोहारा द्वारा शराब पीने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वा आबकारी एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही.....

   

✳ आरोपीगण - 01. पवन श्रीवास पिता मुकुंद श्रीवास उम्र 33 साल निवासी ग्राम कसारी पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव। 

02. लोकेश साहू पिता रामखिलावन साहू उम्र 33 साल निवासी ग्राम कसारी पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव।

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 पुलिस अधीक्षक महोदय  मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़  आशीष कुंजाम  के मार्ग दर्शन में आज दिनांक 01/09/2025 को जरिये मुखबीर से  सुचना मिला चौकी क्षेत्रांतर्गत ग्राम कसारी में लोगों को शराब पीने  के लिए साधन उपलब्ध कराकर दुकान के सामने बैठाकर शराब पिला रहे है, कि सुचना पर टीम गठित कर पवन श्रीवास को अपने पान दुकान के सामने एवं लोकेश साहू अपने किराना दुकान के सामने आम जगह पर लोगों को शराब पीने के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हुए पाए जाने पर रेड कार्यवाही कर के पान व किराना दुकानदारों के विरूद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।  

✳ सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि धन्ना लाल सिंहा, प्र.आर. महादेव साहू ,काशीराम साहू, आर. मणि ठाकुर  की भुमिका सराहनीय रहा है।

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