गौरीनगर में गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले का खुलासा, 11 आरोपी गिरफ्तार
चिखली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई, गाय की हत्या व गोमांस की बिक्री का आरोप; घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित अन्य सामग्री जब्त
राजनांदगांव, 17 अक्टूबर 2026। शहर के गौरीनगर क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं के कटे सिर मिलने के मामले में चिखली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर गाय की हत्या करने, गोमांस की बिक्री करने तथा साक्ष्य छिपाने में संलिप्त होने का आरोप है। मामले में एक अपचारी के शामिल होने की भी जानकारी पुलिस ने दी है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
शीतला तालाब और निर्माणाधीन अंडरब्रिज में मिले थे कटे सिर
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 को गौरीनगर के निर्माणाधीन अंडरब्रिज में गाय का कटा सिर मिला था। इसके बाद 14 अक्टूबर को गौरीनगर स्थित शीतला तालाब में भी गोवंशीय पशु का कटा सिर मिलने की सूचना चौकी चिखली पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।
सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में चिखली पुलिस एवं साइबर सेल की अलग-अलग टीमें गठित की गईं। टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में जांच के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
पुलिस के मुताबिक, फुटेज में कुछ लोग घटना की रात सड़क पर बैठे मवेशियों को अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर गौरीनगर निवासी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा, उसकी पत्नी और बेटी की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर गाय को काटने, गोमांस बेचने तथा दोनों कटे सिरों को गौरीनगर के निर्माणाधीन अंडरब्रिज और शीतला तालाब में फेंकने की बात स्वीकार की।
हथियारनुमा सामग्री और स्कूटी जब्त
पुलिस ने मामले में दो नग सुत्ता, एक नग संटी चाकू तथा घटना में कटे सिरों को फेंकने के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी क्रमांक CG 24 R 6360 जब्त की है।
आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299, 325, 238 एवं 3(5), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 10 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस की संयुक्त टीम की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी उपेंद्र शाह, सोमनी थाना प्रभारी एमन साहू, बसंतपुर थाना प्रभारी कौशलेंद्र देवांगन, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, उप निरीक्षक सत्तुलाल कंवर, सहायक उप निरीक्षक शत्रुहन टंडन सहित पुलिसकर्मियों तथा साइबर सेल राजनांदगांव के निरीक्षक विनय पम्मार और उनकी टीम का योगदान रहा।
पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में पुलिस की आगे की विवेचना जारी है।

Facebook Conversations