सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपी ने आवेश में आकर घटना को दिया अंजाम...
राजनांदगांव : दिनांक 29-01-2026 को शाम करीब 08:30 बजे, आरोपी कांता पारधी निवासी ग्राम मांढीतराई थाना डोंगरगढ़ मोहल्ले में जोर-जोर से गाली-गलौज कर रहा था। जिसे प्रार्थी रूपेश उर्फ भागवत वर्मा, पिता – लालचंद वर्मा, उम्र – 24 वर्ष एवं ग्राम मांढीतराई के अन्य लोगों द्वारा गाली-गलौज करने से मना किया गया। इस पर आरोपी कांता पारधी अपने घर जाकर घर से चाकू लेकर प्रार्थी के घर के सामने आकर जोर-जोर से गाली देने लगा। जिस पर प्रार्थी के पिता लालचंद वर्मा घर से बाहर आए तो आरोपी ने मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे चाकू से वार कर लालचंद वर्मा के दाहिने कान में चोट पहुंचाई। इसी दौरान बीच-बचाव करने आए प्रार्थी रूपेश उर्फ भागवत वर्मा को भी आरोपी ने मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचाई। जिसकी रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 51/2026, धारा 296, 118(1), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया|घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के दिशा-निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष जायसवाल द्वारा स्टाफ के साथ आरोपी की पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया गया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक धारदार चाकू जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी द्वारा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने से प्रकरण में उक्त धाराएं जोड़ी गईं तथा आरोपी को दिनांक 30-01-2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड लिया गया।
उक्त कार्यवाही में शामिल अधिकारी/कर्मचारी –
निरीक्षक संतोष जायसवाल, प्र.आर. 89 संजय चौधरी, आरक्षक किशन कुमार चंद्रा, नरेंद्र प्रजापति, अरुण मनहर, लीलाधर मंडलोई का सराहनीय योगदान रहा।

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