बहू और उसके प्रेमी को ससुर की हत्या के मामले में उम्रकैद
बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को करंट लगाकर मारने की साजिश रची। बताया गया कि घर पर हारमोनियम सिखाने आने वाले व्यक्ति को लेकर ससुर नाराज रहते थे। इसी विवाद के चलते दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और हत्या को हादसा बताने की कोशिश की। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने बहू और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के खड़ेनाडी गांव का है।
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हत्या का खुलासा कैसे हुआ?
मृतक मनोहर निर्मलकर की 16 जुलाई 2025 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने शुरुआत में इसे हादसा बताया, लेकिन अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान ग्रामीणों ने शरीर पर चोट और जलने के निशान देखे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
पोस्टमार्टम में करंट लगने से मौत की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य बरामद सामग्री के आधार पर मामला तैयार किया।
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अदालत ने सुनाई उम्रकैद
मामले में बहू गीता बाई निर्मलकर और हारमोनियम शिक्षक लेखराम निषाद को दोषी ठहराया गया। बालोद की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ) ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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बालोद हत्याकांड में बड़ा फैसला: ससुर की करंट लगाकर हत्या करने वाली बहू और प्रेमी को उम्रकैद

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