बिलासपुर,12 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आरक्षण रोस्टर को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 60 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका को मंजूर करते हुए संबंधित आरक्षण रोस्टर को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।
मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्तियों की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगी। आरक्षण की निर्धारित सीमा और उससे जुड़े कानूनी प्रावधान इस विवाद के प्रमुख बिंदु हैं। याचिकाकर्ता ने 60 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिए जाने को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान इसी व्यवस्था की वैधानिकता का मुद्दा अदालत के समक्ष रखा गया।
इस फैसले का असर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। हालांकि, नियुक्तियों की अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के निर्णय और संबंधित आदेशों के अनुसार तय होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को आगे की कानूनी कार्रवाई और शासन की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक निर्देशों पर नजर रखनी होगी।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर विस्तृत स्थिति संबंधित न्यायालय के आदेश और आधिकारिक अधिसूचनाओं से स्पष्ट होगी।