बालोद। जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में 14 अक्टूबर को विभाग की टीम ने ग्राम तिलोदा में कार्रवाई करते हुए 8.64 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला (सवा शेरा) जब्त की। मामले में एक आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम तिलोदा, थाना रनचिरई, जिला बालोद निवासी कँवल सिंह (37 वर्ष), पिता प्रेमदास के कब्जे से देशी मदिरा जब्त की।
आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59-क के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक प्रतीक महोबिया, वृत्त गुंडरदेही द्वारा की जा रही है।
इस कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक झगऊ राम नेताम और आबकारी आरक्षक कोमल सथपती का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी
आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।