मादक पदार्थ गांजा एवं प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 05 आरोपी गिरफ्तार...

त्वरित खबरें - सत्यभामा दुर्गा रिपोर्टिंग

NDPS Act की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध...

दुर्ग : दिनांक 19.02.2026 को थाना पुरानी भिलाई पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ड्रीम सिटी, पुरानी भिलाई स्थित एक मकान में 05 व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा एवं प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत रेड कार्यवाही की गई।मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ एवं तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से कुल 09.292 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 1,20,000/- रुपये), 1050 नग प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल (कीमत लगभग 4,20,000/- रुपये), 06 नग मोबाइल फोन, नगद राशि 2,44,000/- रुपये, 01 हुंडई कार एवं 01 मोटर सायकल जप्त किया गया। जप्त समस्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 12,43,000/- रुपये है।प्रकरण में थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 102/2026 धारा 20(ख), 22(सी), 27(क), 8 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

घटना का कारण :

अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मादक पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रय।

घटनास्थल :

ड्रीम सिटी, पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग

आरोपी का विवरण :

1. अब्दुल लतीफ, उम्र 57 वर्ष, निवासी सरगीगुड़ा, थाना टिटलागढ़, जिला बलांगीर (उड़ीसा)

2. अब्दुल आकीफ, उम्र 21 वर्ष, निवासी सरगीगुड़ा, थाना टिटलागढ़, जिला बलांगीर (उड़ीसा)

3. प्रिंस कुमार, उम्र 37 वर्ष, निवासी जोन-02, खुर्सीपार, भिलाई

4. जितेन्द्र सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी जोन-02, खुर्सीपार, भिलाई

5. बाबू अली, उम्र 38 वर्ष, निवासी एकता नगर, खुर्सीपार, भिलाई

जप्त सामग्री :

1. 09.292 किलोग्राम गांजा

2. 1050 नग प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल

3. नगद 2,44,000/- रुपये

4. 06 नग मोबाइल फोन

5. 01 हुंडई कार

6. 01 मोटर सायकल

सराहनीय भूमिका : उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई के थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकगण सहित संपूर्ण रेड टीम की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।