शहर में गंदगी फैलाने वालो की खैर नही...दुकान के बाहर कचरा डालने पर निगम ने लगाया जुर्माना:
त्वरित खबरे : गंदगी फैलाने के अलावा प्लास्टिक वेस्ट या सामान्य कचरा जलाने पाए जाने वालों को भी जुर्माना देना पड़ सकता है:

दुर्ग/ 30 अक्टूबर  2022

नगर पालिक निगम अगर आप दुर्गं शहर में कहीं भी सड़क,पार्क या खुले सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालते है या गंदगी फैलाते है तो सावधान हो जाए। ऐसा करने पर आपको 100 रुपए से लेकर 2000 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नगर निगम दुर्गं आयुक्त लोकेश चंद्राकार के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के नेतृत्व में अमले ने गली,सड़क,नाली एवं दुकान के बाहर कचरा व गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना राशि निर्धारित की है। साथ ही सभी जोन के स्वच्छ्ता निरीक्षक व सफाई दरोगा को लक्ष्य भी दिया है जो लोगो शहर को गंदगी करते पाए जाते है ऐसे लोगों का जुर्माना जरूर काटे। इस कड़ी में आज 

वार्ड क्रमांक 46 जनता मार्केट आयुक्त लोकेश चंद्राकार के सुबह नियमित मॉनिटरिंग के दौरान ओम पान भंडार जनता मार्केट द्वारा नालियों के आस पास गंदगी फैलाने के कारण 1000 रुपए  एवं यूनुस चाय सेंटर दुकान से 500 रुपए का जुर्माना की कार्रवाही की गई।इस तरह गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 15 सौ रुपए का जुर्माना वसूला गया कार्रवाही के दौरान स्वास्थ्य विभाग सफाई दरोगा,सुरेश भारती,राजेन्द्र सर्राठे,मनोहर सेन्द्रे,राजू सिंह,रामलाल भट्ट समेत टीम ने दुकानदारो को समझाया कि इसी तरह नाई या सैलून की दुकान से हेयरकट का कचरा सड़क पर डालते पकड़े जाने पर दुकानदार को 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

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