बेमेतरा 24 मार्च 2024 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने बीते दिवस एक पत्र जारी कर होली पर्व 25 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया है। होली (जिस दिन रंग खेला जाये) के अवसर पर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा सी.एस.2 (घघ), देशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ- कंपोजिट), विदेशी मदिरा एफ.एल.1 (घघ) एवं भण्डारण भाण्डागार को 24 मार्च 2024 को समयावधि पश्चात् बन्द करने एवं 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को पूर्णतः बन्द रखने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने संबंधित वृत्त प्रभारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक, उक्त दिवस को अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर सुनिश्चित करें, कि उनके प्रभार क्षेत्र की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं भण्डारण भाण्डागार निर्धारित समयावधि पर बन्द हो जाए, उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
त्वरित ख़बरें - दीपमाला शेट्टी रिपोर्टिंग

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