त्वरित ख़बरें -सत्यभामा दुर्गा रिपोर्टिंग
रायपुर. राजधानी रायपुर की सड़कों पर रैग साइड से आ रही गाड़ियों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के टायर फाड़ने वाले टायर किलर लगाए है. लेकिन अब आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट में इसे लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है. टायर किलर कौन से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाया गया है इसके संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने आरटीआई लगाई थी.आरटीआई का जवाब देते हुए कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक एवं जनसूचना अधिकारी, यातायात रायपुर ने ये बताया है कि ‘टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं हैं’.

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