हाईकोर्ट के निर्देश पर बनने वाली कमेटी में हो सभी याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व
त्वरित ख़बरें - दीपमाला शेट्टी रिपोर्टिंग

आचार्य नरेंद्र देव स्मृति जन अधिकार अभियान समिति ने एचएससीएल मैनेजमेंट को भेजा पत्र

भिलाई। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति जन अधिकार अभियान समिति ने एचएससीएल के सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मियों के अंतिम भुगतान व अन्य मुद्दों के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप गठित की जाने वाली कमेटी में सभी याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व की मांग की है। समिति के संयोजक आर पी शर्मा ने ने इस संदर्भ में एचएससीएल और एनबीसीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर कहा है कि हाईकोर्ट में कर्मियों के पक्ष में आया फैसला किसी का भी व्यक्तिगत प्रयास नहीं है बल्कि इस मामले में 26 याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश पर बनने वाली कमेटी में इन सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

आर पी शर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि एचएससीएल कर्मियों की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने 25 फरवरी 2025 को WPS No. 6319 of 2016 के अंतर्गत स्वागतयोग्य निर्णय दिया है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कुल 26 शिकायतकर्ता थे। न्यायालय ने अपने इस फैसले में शिकायतों के निपटारे के लिए 30 दिन के भीतर कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एचएससीएल से जुड़ी शिकायतों को लेकर कुल 26 याचिकाकर्ता थे। अब चूंकि न्यायालय ने कमेटी के गठन का निर्देश दिया है तो इस कमेटी में सभी 26 शिकायतकर्ताओं को शामिल किया जाए। उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में 26 मामले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए कर्मचारी के संबंध में हैं और इसके तहत ही कमेटी का गठन किया जाना है। 

उन्होंने एचएससीएल प्रबंधन से मांग की है कि कमेटी के नाम पर सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से किसी एक व्यक्ति को लेने के बजाय सर्वसम्मति से कमेटी का गठन किया जाए। इसके साथ ही 8 जून 2000 को आचार्य नरेंद्र देव स्मृति जन अधिकार अभियान समिति और एचएससीएल प्रबंधन के बीच हुई अधिकृत वार्ता के अनुरूप लिए गए समस्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए जिसका लाभ एचएससीएल कर्मियों को मिले। 

उन्होंने कहा कि इनमें ऐसे कर्मी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत भिलाई छोड़ चुके हैं उन्हें अथवा दिवंगत हो चुके कर्मियों के परिजनों को भी कमेटी के गठन के संदर्भ में सूचित किया जाए और उन्हें समस्त जानकारी दी जाए। इसके साथ ही उनकी समस्त बकाया राशि का विवरण भी दिया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एचएससीएल प्रबंधन इस पत्र पर सकारात्मक पहल करेगा और भविष्य में बनने वाली कमेटी में किसी एक व्यक्ति को प्राथमिकता देने के बजाए सभी 26 याचिकाकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को शामिल करेगा।

उन्होने कहा है कि हाईकोर्ट का निर्देश आने के बाद कथित तौर पर कुछ लोग चंदा लेना भी शुरू कर दिए हैं। समिति के अध्यक्ष आर पी शर्मा ने एचएससीेएल श्रमिकों से अपील की है कि किसी के बहकावे में नहीं आए और मैनेजमेंट के संपर्क में रहें।

YOUR REACTION?

Facebook Conversations