दुर्ग। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दुर्ग पुलिस ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कुल 90 प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की।
पुलिस द्वारा जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में चौक-चौराहों, पार्कों, बाजार क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग एवं निगरानी की गई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते और अड्डेबाजी कर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
थानावार कार्रवाई में सबसे अधिक 12 प्रकरण थाना सुपेला क्षेत्र में दर्ज किए गए। इसके अलावा थाना अंजोरा में 7, उतई, पुरानी भिलाई, वैशाली नगर और जामुल में 6-6, छावनी, पद्मनाभपुर और दुर्ग में 5-5, नेवई, खुर्सीपार और अंडा में 4-4, पाटन, अमलेश्वर और मोहन नगर में 3-3, नंदिनी नगर, बोरी, रानीतराई, पुलगांव और कुम्हारी में 2-2 तथा मचांदूर में 1 प्रकरण दर्ज किया गया।
दुर्ग पुलिस ने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों, थाना एवं चौकी स्टाफ, पेट्रोलिंग टीमों तथा विशेष अभियान में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयास से अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
पुलिस ने आम नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और अड्डेबाजी जैसी गतिविधियों से दूर रहने तथा किसी भी संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।