त्योहारों से पहले दुर्ग पुलिस का बड़ा निर्देश: डीजे-पंडाल संचालकों की बैठक, रात 10 बजे बाद साउंड पर रोक
त्वरित खबरें :- नेहा साहू रिपोर्टिंग









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दुर्ग। आगामी त्योहारों को देखते हुए दुर्ग पुलिस और प्रशासन ने कानून-व्यवस्था, यातायात, ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर-6 में डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 50 से अधिक संचालक शामिल हुए और उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक DJ पर रोक

पुलिस ने डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों को निर्देशित किया कि सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही किया जाए। परिवेशीय ध्वनि स्तर से 10 डीबी(A) अधिक या 75 डीबी(A) से अधिक—दोनों में जो सीमा कम हो, उसका पालन करना होगा।

इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक एवं वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। संचालकों को एनजीटी, शासन, कोलाहल अधिनियम तथा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

वाहनों पर DJ बजाने पर भी रोक

पुलिस ने स्पष्ट किया कि वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाए। डीजे संचालकों को ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध रखने और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही साउंड संचालित करने के निर्देश दिए गए।

अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय, अन्य न्यायालय और शासकीय कार्यालयों की 100 मीटर सीमा को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ‘जोन ऑफ साइलेंस’ माना जाएगा।

पंडाल संचालकों को भी दिए निर्देश

पंडाल संचालकों को निर्देश दिया गया कि पंडाल निर्धारित व्हाइट मार्किंग के पीछे ही लगाए जाएं। मुख्य मार्ग, आवागमन अथवा आपातकालीन रास्ते को किसी भी स्थिति में बाधित नहीं किया जाए।

पंडाल लगाने से पहले नगर निगम और संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति एवं अनापत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी के मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा पंडाल की क्षमता और संरचना का आवश्यक सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा गया है।

हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन अनिवार्य

बैठक में संचालकों को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण WPPIL(C)-88/2023 में 20 नवंबर 2023 को पारित निर्देशों तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

ये अधिकारी रहे मौजू

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शोभराज अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग हर्षित मेहर, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रशांत पैकरा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निशांत पाठक सहित संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने सभी डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों से अपील की है कि आगामी त्योहारों के दौरान निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही आयोजन करें। ध्वनि प्रदूषण, यातायात अवरोध और सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन न करें, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकें।

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