टैक्स (करों) की राशि जमा करने अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे कार्यालय:
त्वरित ख़बरें - दीपमाला शेट्टी रिपोर्टिंग

31मार्च वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व करदाता टैक्स की राशि अनिवार्य रूप से जमा करे विलम्ब पर लगेगा अधिभार शुल्क:

दुर्ग/ 21 मार्च 2024,नगर पालिक निगम।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने राजस्व वसुली की समीक्षा की। जिसमे उनके द्वारा राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, राजस्व उप निरीक्षक निशांत यादव व योगेश सुरे एवं स्पैरों साफ्टेक कंपनी के मैनेजर अंकुर राहुल की टैक्स की राशि वसुली बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि लोगो को टैक्स की राशि जमा करने मे असुविधा न हो इसलिए छुट्टी के दिन भी शनिवार एवम रविवार अवकाश को भी टैक्स राशि जमा करने हेतु कार्यालय को खुला रखने के निर्देश दिये। उन्होने समस्त नगर निगम क्षेत्र के करदाताओं से अपील भी की है कि वे अपने-अपने भवन (मकान / दुकानों) के टैक्स की राशि 31 मार्च 2024 के पूर्व जमा कर देवें एवं अधिभार पेनाल्टी शुल्क देने से बचे। 31 मार्च 2024 के बाद टैक्स की राशि जमा करने पर अधिभार एवं पेनाल्टी शुल्क की राशि के साथ टैक्स की राशि  देय होगी। अतः समस्त करदाता अपने-अपने भवन का टैक्स की राशि निर्धारित समयावधि के पूर्व जमा करें।अवकाश के दिनों मे भी टैक्स की राशि जमा करवायी जायेगी।उन्होने राजस्व अधिकारी को इसकी मुनादी कराने के भी निर्देश दिये। वित्तीय वर्ष में टैक्स की राशि जमा करने हेतु 31 मार्च अंतिम तिथि हैं। अतः टैक्स की राशि 31 मार्च के पूर्व जमा करें।

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