आरोपी के विरूद्ध ग़ैर इरादतन हत्या का प्रयास एवं यातायात के नियमों का पालन ना कर लह रफ्तार से वाहन चलाने धारा 110 बीएनएस एवं 184 mvact के तहत अपराध किया गया दर्ज...
दुर्ग : pratyhi दुर्गेश धुर्वे निवासी डेरा basti थाना सुपेला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया की 28.09.2025 के रात्रि 19ः00 बजे डेरा बस्ती आरक्षी नगर जहां बडी गाडियों का आना जाना पूर्णता प्रतिबंधित है जानबुझकर गाडी को डेरा बस्ती आरक्षी नगर भीड भाड़ क्षेत्र मे घुसा कर अपने वाहन को तेजगती से एवं खतरनाक ढंग से लहराते हुये चलाकर यह जानते हुये भी कि भीड भरे जगह पर तेज गती से लहराते हुये ट्रक चलाने से रोड किनारे चल रहे लोगो के चपेट आकर बुरी तरह घायल होने एवं मृत्यु होने की स्थिति उतपन्न हो जायेगी फिर भी आरोपी ट्रक चालक द्वारा प्रार्थी के 10 वर्षीय बालक को चपेट मे लेकर गंभीर रूप से चोट पहुचाया गया। जिससे आहत के बांया हाथ शरीर से अलग हो गया है तथा उसके पैर मे भी गंभीर चोंट आया है | घटना सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर आहत बालक की बेहतर ईलाज हेतु स्पर्श हॉस्पिटल सुपेला में भर्ती कराया गया। ताकि आहत का बेहतर ईलाज हो सके तथा आरोपी वाहन चालक एव ंवाहन को त्तकाल भीड़ भाड़ ईलाके से थाना लाया गया। आरोपी से नाम पता पूछने पर अपना नाम रमेश्वर चौहान निवासी शास्त्री चौक केम्प 01 भिलाई का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से हाईवा ट्रक क्रमांक ब्ळ10ब्5526 को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला में अपराध क्रंमाक 1159/2025 धारा 110 बीएनएस 184 एमव्ही एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को दिनांक 29.09.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव, उनि दीपक चौहान, सउनि राजेश तिवारी, प्र.आर. अभय शुक्ला, आरक्षक प्रदीप राजपूत व मनीष ठाकुर की सराहनीय योगदान रहा।
नाम आरोपी - रमेश्वर चौहान पिता सिंगासन प्रसाद चौहान उम्र 53 साल निवासी शास्त्री चौक केम्प 01 भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)|
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