मतगणना स्थल क्षेत्र एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 जून को मदिरा दुकानों के लिए शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित
त्वरित ख़बरें - दीपमाला शेट्टी रिपोर्टिंग

        दुर्ग 30 मई 2024/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  ऋचा प्रकाश चौधरी ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये दुर्ग जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना तिथि 04 जून 2024 दिन मंगलवार को मतगणना स्थल क्षेत्र शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मदिरा दुकानों के लिए ष्शुष्क अवधि/शुष्क दिवसष् घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  चौधरी के आदेशानुसार उक्त अवधि में मतगणना स्थल क्षेत्र एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल 3, 4 (क) सम्पूर्ण दिवस बंद रहेंगे।

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