गरियाबंद 23 अप्रैल 2024/ जेल में बंद (बंदी) पिता ने किसी के माध्यम से पता चलने पर घर में चल रही बाल विवाह करने की तैयारी को लेकर जेलर को सूचना दी। इस पर जेल प्रशासन ने सिटी कोतवाली के माध्यम से जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों द्वारा उनके घर में चल रही बाल विवाह करने की तैयारी को रूकवाया। जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम में 15 अप्रैल 2024 को बाल विवाह करने की तैयारी एक घर में चल रही है। जिला प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार पाण्डेय एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी दीपा शाह के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी के नेतृत्व में उक्त गांव में बाल संरक्षण से एल.सी.पी.ओ शरदचंद निषाद चाईल्ड लाईन गरियाबंद से समन्वयक तुलेश्वर साहू, परामर्शदाता निशा नेताम द्वारा बाल विवाह होने वाले स्थान में पहुंच कर विवाह होने वाली बालिका का आयु संबंधी दस्तावेज परीक्षण किया गया। जिसमें बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होना पाया गया। इस पर ग्रामीणवासियों एवं परिवार के लोगों को बाल विवाह न करने की समझाईश दी गई।


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