दुर्ग पुलिस ने ई-मेल से दर्ज की ऑनलाइन FIR: BNSS के नए प्रावधान के तहत पदमनाभपुर थाने में हुई कार्रवाई
त्वरित खबरें :अमित रिपोर्टिंग

**दुर्ग।** नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत दुर्ग जिले के पदमनाभपुर थाना पुलिस ने ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर तकनीक आधारित पुलिसिंग का उदाहरण पेश किया है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173(2) के प्रावधानों के तहत की गई।

पुलिस के अनुसार, किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना ई-मेल, ऑनलाइन पोर्टल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने पर उसे विधिवत दर्ज किया जा सकता है। शिकायत मिलने के बाद उसे शिकायत पंजी में दर्ज किया गया और शिकायतकर्ता को तीन दिनों के भीतर थाना उपस्थित होकर शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए सूचित किया गया।

शिकायतकर्ता के थाना पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और हस्ताक्षर करने के बाद पदमनाभपुर थाना में अपराध क्रमांक 412/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 के तहत एफआईआर पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई।

दुर्ग पुलिस ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) का भी महत्वपूर्ण प्रावधान है। ऐसे मामलों में, जिनमें 3 से 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, उप पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी की अनुमति से एफआईआर दर्ज करने से पहले अधिकतम 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और तकनीक आधारित पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इस कार्रवाई में थाना पदमनाभपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नए कानूनों के प्रावधानों का पालन करते हुए समयबद्ध और विधिसम्मत कार्रवाई की।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना ई-मेल या अन्य अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है। नागरिक इन डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर पुलिस सेवाओं का लाभ उठाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

YOUR REACTION?

Facebook Conversations