दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 5.189 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, ₹2.80 लाख की सामग्री जब्त
त्वरित खबरें :अरुण रिपोर्टिंग

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.189 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नंदिनी नगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा और परिवहन में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल समेत कुल ₹2.80 लाख की सामग्री जब्त की है।

पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को ग्राम मुरमुंदा आम रोड पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मोटरसाइकिल क्रमांक CG 04 MG 0156 पर सवार दो व्यक्ति बड़ी मात्रा में गांजा लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को रोक लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान सन्नी साहू उर्फ माया साहू (27 वर्ष) और त्रिलोचन साहू उर्फ जय प्रकाश (30 वर्ष) निवासी ग्राम सरोरा, थाना उरला, जिला रायपुर के रूप में बताई। तलाशी के दौरान उनके पास से 5.189 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत ₹2.50 लाख आंकी गई है। इसके अलावा गांजा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत लगभग ₹30 हजार है, भी जब्त कर ली गई।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 209/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) में मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से गांजा का परिवहन कर रहे थे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि गांजा की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। साथ ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मादक पदार्थों, अवैध शराब, जुआ, सट्टा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहें। यदि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना या नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1933 पर सूचना दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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