जबलपुर। अगर आप भी बिना अनुमति के बोर करा रहे है तो सावधान हो जाइए। इसके लिए आपको जेस की हवा खानी पड़ सकती है। जी हां मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिना परमिशन के बोर (Boring) पर पहली बार मामला दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने न केवल बोर करवाने वाले बल्कि बोर करने वाली कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है।
दरअसल, पिछले दिनों कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की थी कि कहीं भी शासन की बिना अनुमति के बोर नहीं होगा। इसके बावजूद बरेला इलाके में बिना अनुमति के ही बोर खनन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले काम रुकवाया और दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया।
जबलपुर ग्रामीण तहसीलदार वीर बहादुर सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के अवैध रुप से बोर खनन करने पर भूमि स्वामी दुष्यंत भशीन और बोर संचालक कंपनी के खिलाफ बरेला थाने में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जमीन का मालिक सालीवाडा स्थित अपनी निजी जमीन पर अवैध तरीके से बोर करा रहा था। इसी के चलते आईटीसी की धारा 188 एवं मध्य प्रदेश पेयजल अधिनियम 1986 की धारा 3,4 के उल्लंघन पर मामला कायम किया गया है।

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