अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक आवेदक स्वरोजगार स्थापित करने कर सकते आवेदन’
त्वरित ख़बरें - दीपमाला शेट्टी रिपोर्टिंग

बेमेतरा 01 अगस्त 2024/- जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग इच्छुक आवेदकों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया गया है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बेमेतरा के कार्यापालन अधिकारी प्रवीण कुमार लाटा ने बताया कि जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों को अंत्योदय स्वरोजगार एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण प्रदान किया जाएगा इसमें 10 हज़ार रुपये का अनुदान भी मिलता है। इच्छुक पत्र आवेदक जो बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, सेलून/व्यूटी पार्लर, चाय कैटिंग, नाश्ता केन्द्र, घड़ी साज, विद्युत यंत्र सुधारक, साइकल मरम्मत, स्कूटर मोपेड टू व्हीलर रिपेरिंग, पशु पालन एवं मुर्गी पालन, फूटकर विक्रेता, मसाला उद्योग, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी, सिलाई कढ़ाई बुनाई, मसरूम उत्पादन, ईट खपरा निर्माण, इलेक्ट्रिक मोटर पंप मरम्मत व्यवसाय, रेडियो टी.बी. टेप रिपेरिंग व्यवसाय, फर्नीचर व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण आदि व्यवसाय स्थापित करना चाहते है। वे आवेदन कर सकते है। पत्र आवेदक को ऋण प्रदाय किया जाएगा।

जिसके लिए पात्रता एवं शर्तें निम्न विवरण अनुसार हैंः-आवेदक/आवेदिका अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।आवेदक/आवेदिका जिले का निवासी हो। आवेदक/आवेदिका को वार्षिक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक/आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो। आवेदक/आवेदिका ने किसी भी बैंक अथवा संस्था से पूर्व में कर्ज न लिया हो शपथ पत्र देना होगा।आवेदक को राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आईडी की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बेमेतरा में सायं 5.30 तक जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु कलेक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय परिसर में स्थित जिला अंत्यावसायी कार्यालय कक्ष क्रमांक 82 में सम्पर्क कर सकते हैं।

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