बलौदाबाजार/ पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बलौदाबाजार दीपक झा द्वारा ठगी करने वाले अपराधियो पर नकेल कसने के लिए प्राप्त निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पीताम्बर पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में सुहेला थाना इंचार्ज सउनि एस.के. कुरैशी के द्वारा अपराध क्रमांक 34/22 धारा 420 भादवि के प्रार्थी बालकदास घृतलहरे साकिन कोरबा के लिखित शिकायत आवेदन पत्र पर आरोपी प्रकाश बहपकडिया साकिन लोहारी थाना सुहेला के विरूध्द अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया प्रार्थी एवं गवाह ने अपने कथन में बताया था कि आरोपी प्रकाश बहपकडिया स्वयं को बहुत बडा नेता बताकर उची पहुच होना बोलकर छ.ग. राज्य के पुलिस विभाग में भर्ती कराने का झांसा देकर पैसा लिया जिसे गवाहो ने उसके आईडीबीआई बैंक के खाते में पैसा एक लाख पैतालिस हजार रूपये को टाजेक्शन कराया विवेचना के दौरान आरोपी के बैंक खाते से जानकारी ली गई जो प्रार्थी एवं गवाहो की बात सत्य पाई गई आरोपी द्वारा गरीब बेरोजगारो को नौकरी का झांसा देकर ठगी किया और अपने सकुनत ग्राम लोहारी से फरार हो गया था आरोपी के पता साजी हेतु हर संभव प्रयास किया गया आरोपी अपना पुराना मो.नं. बंद कर नया नं. चलाने लगा जिस कारण उसका पता नही चल रहा था सायबर सेल बलौदाबाजार के द्वारा आरोपी के मो.न. आईएमईआई से अन्य नं. की जानकारी की गई जिनकी मदद सेे आरोपी तक पहुचना सभव हुआ काफी प्रयास के बाद आरोपी रायपुर के MIG फेस II मकान नं. 210 कबीर नगर सनडोंगरी थाना कबीर नगर जिला रायपुर में मिला गिरफतार किया गया रिमांड पर माननीय न्यायालय सिमगा पेश किया गया उक्त कार्यवाही में थाना इंचार्ज सउनि एस.के. कुरैशी, आरक्षक प्रशांत धर दीवान, अंजोर मांझी एवं सायबर सेल से कुमार जयसवाल मअ. नेहा तिवारी का विशेष योगदान रहा।
त्वरित ख़बरें -

Facebook Conversations