भिलाई- नगर निगम भिलाई के अंतर्गत संपत्तिकर, जल कर, यूजर चार्ज, शिक्षा उपकर, भू भटक आदि टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को निगम प्रशासन टैक्स में छूट दे रहा है। जिन करदाताओं ने अब तक अपने इस वर्ष का संपत्ति कर व अन्य टैक्स जमा नहीं किया है, वे 31 जुलाई तक टैक्स जमा कर सकते हैं।
इस तारीख तक टैक्स जमा करने पर उन्हें पूरे सालभर के टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। भिलाई निगम ने अप्रैल और मई में 6.25 प्रतिशत की छूट दी है। जून और जुलाई में 5 प्रतिशत की छूट दे रहा है। अगस्त और सितंबर में 4 प्रतिशत की छूट और अक्टूबर और नवंबर में 2 प्रतिशत की छूट का लाभ करदाताओं को देगा। जैसे-जैसे अप्रैल माह से अगले माह में करदाता संपत्तिकर जमा करेंगे वैसे-वैसे करदाताओं को कम छूट मिलेगी। इसलिए जितनी जल्दी टैक्स जमा करेंगे उतना ही अधिक छूट करदाताओं को संपत्तिकर में मिलेगा।

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