मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही है. हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही बताया गया था. केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार कर पाएंगे या नहीं, यह कार्यवाही के नतीजे पर निर्भर करेगा.
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ मामले पर सुनवाई कर रहे हैं. ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी तो हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी इसलिए शुरुआत में उनसे जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा गया. जांच उन पर केंद्रित नहीं थी. जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ED से कई सवाल पूछे हैं. कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव से पहले ही क्यों हुई? केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है? मामले में गिरफ्तारी और कार्रवाई के बीच लंबा वक्त क्यों रहा?
21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 3 मई को कहा था कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है. हालांकि, सबसे बड़ी अदालत ने साफ किया था कि जमानत दी जाएगी या नहीं यह सुनवाई के बाद तय किया जाएगा.
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