बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख और जनपद पंचायत के सीईओ (ट्रायबल विभाग) के 215 ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है. राज्य सरकार ने 23 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग के जारी पत्र को आधार बनाकर यह ट्रांसफर किया था. जारी पत्र के आधार पर राज्य सरकार ने एक ही संसदीय क्षेत्र में तीन वर्ष या उससे अधिक समय हो चुके अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे.
27 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक अन्य पत्र जारी कर 23 फरवरी के पत्र में दिए गए आदेश को स्पष्ट किया की 27 फरवरी को जारी पत्र से 23 फरवरी के पत्र के आधार पर ट्रांसफर का आधार समाप्त हुआ. राज्य सरकार के ट्रांसफर आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में 60 से अधिक याचिकाएं लगाई गई थी. मामले में सुनवाई के बाद 79 नायब तहसीलदार, 49 तहसीलदार, 5 अधीक्षक भू-अभिलेख, 59 सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख और 23 जनपद पंचायत के सीईओ (ट्रायबल विभाग) का ट्रांसफर निरस्त किया गया. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस एन के व्यास के सिंगल बेंच में हुई.

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