रायपुर/बिलासपुर। सुकमा के पकेला पोटाकेबिन स्कूल में बच्चों के भोजन में फिनाइल मिलने की घटना और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने स्कूलों और छात्रावासों में बच्चों के भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और संबंधित अधिकारियों को भेजे गए हैं।
सरकार के सख्त निर्देश 👇
स्कूलों और छात्रावासों के रसोई व भोजन परोसने वाले क्षेत्रों में CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे।
परोसने से पहले शिक्षक और वार्डन खुद भोजन का स्वाद लेकर प्रमाण-पत्र देंगे।
सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
किसी भी चूक पर संस्था प्रमुख जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।
रसोई क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
फिनाइल, कीटनाशक, डिटर्जेंट और केरोसिन जैसे पदार्थ सीलबंद कंटेनरों में अलग से रखे जाएंगे।
सभी स्कूलों और छात्रावासों में प्राथमिक चिकित्सा किट और विषहर औषधियां अनिवार्य होंगी।
नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से समन्वय और आपात स्थिति में मॉक ड्रिल की व्यवस्था होगी।
पुलिस को तत्काल सूचना और अभिभावक-शिक्षक निगरानी समिति की नियमित समीक्षा होगी।
राज्य स्तर पर हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।
सरकार ने साफ किया है कि बच्चों के भोजन की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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