भिलाई रुंगटा सुपर स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक पर छापेमारी बिना लाइसेंस संचालन पर कार्यवाही जड़ा ताला नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा.....
त्वरित खबरें निशा विश्वास ब्यूरो प्रमुख रिर्पोटिंग

भिलाई रुंगटा सुपर स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक पर छापेमारी बिना लाइसेंस संचालन पर कार्यवाही जड़ा ताला नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा.....

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित रुंगटा सुपर स्पेशलिस्ट डेंटल क्लीनिक पर नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने मंगलवार को छापेमारी की इस कार्रवाई का नेतृत्व नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने किया क्लीनिक के पास नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस नहीं था। जिसके कारण क्लिनिक को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया।

कार्यवाही का कारण और प्रक्रिया:

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर शुक्ला और उनकी टीम ने नेहरू नगर भिलाई स्थित रुंगटा सुपर स्पेशलिस्ट डेंटल क्लीनिक पर अचानक छापा मारा क्लीनिक का स्टाफ संचालन के लिए आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त क्लीनिक के पास नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस ही नहीं था यह क्लीनिक पिछले 10 साल से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था।

डॉ शुक्ला ने बताया कि उन्हें इस क्लीनिक के खिलाफ जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत मिली थी दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मामले की जांच के लिए निर्देश दिए थे ,जिसके बाद यह कार्यवाही की गई क्लीनिक के प्रबंधक को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।

भविष्य की कार्यवाही: डॉ शुक्ला ने कहा कि अगर तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी किसी के साथ रुता कॉलेज आफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च कुरूद रोड कोहका और सिटी डेंटल क्लिनिक नेहरू नगर भिलाई को भी नोटिस जारी किया गया है।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है बिना लाइसेंस और उचित दस्तावेजों के क्लीनिक चलाना न केवल अवैध है बल्कि यह मरीज के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। नर्सिंग होम एक्ट की टीम की इस कार्यवाही से अन्य अवैध रूप से चल रहे क्लिनिको के लिए यह सख्त संदेश गया है।

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