लखनऊ :- 1 मार्च से नया व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. जिसके बाद से अब ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रशासन और सख्त हो गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर अब भारी भरकम जुर्माना लगेगा. वहीं नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर अभिभावक भी दोषी होंगे. जिसमें अभिभावक को 3 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. इसके अलावा बच्चों को टू व्हीलर पर 3 सवारी बैठाने पर 1000 रुपये और 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को 3 सवारी बैठाने पर जुर्माना लगेगा.
खतरनाक ड्राइविंग करने वालों से 500 रुपये की जगह 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. ओवरलोडिंग पर 2000 रुपये की जगह 20,000 रुपये और सिग्नल जंप करने पर 500 की जगह 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. जुवेनाइल यानी 18 साल से कम उम्र के किशोर वाहन चलाते पाए गए तो 2500 रुपये की जगह 25000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है. वाहन का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल तक के लिए निरस्त हो सकता है. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 25 साल तक की उम्र तक अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है.
गाड़ी चलाते वक्त अगर बीमा के कागज नहीं है तो पहले 200 रुपये से 400 रुपए दंड लगता था. अब 2000 रुपये से 4000 रुपए दंड लगेगा. इसके साथ ही 3 महीने की सजा भी हो सकती है या फिर सामाजिक सेवा के लिए लगाया जा सकता है !