बेमेतरा - नगरपालिका आम एवं उप निर्वाचन 2024 में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिये छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा निर्देशित किया है कि नगरपालिका के सभी निर्वाचकों को आम निर्वाचन तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिये 18 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जैस भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परीक्षा पत्र, बैंक/डाकघर फोटो युक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य केंद्र सरकार सर्वाधिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान पत्र, केंद्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 10वीं एवं 12वीं की फोटो युक्त अंकसूची, बार कांशील द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटो युक्त परिचय पत्र, फोटो युक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटो युक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटो युक्त छात्र पहचान पत्र एवं फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा ऑनलाइन जेनरेशन मतदाता पहचान पर्ची मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।