रेलवे ने की सख्त कारवाई : भिलाई पावर हाउस में चेन पुलिंग का कहर 24 यात्रियों पर ...
त्वरित ख़बरें -सत्यभामा दुर्गा रिपोर्टिंग

दुर्ग जिले में बिना स्टॉपेज के चेन पुलिंग कर एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने वाले 24 लोगों पर रेलवे एक्ट के तहत सख्त कारवाई की गई है। यह घटना उन यात्रियों की है जो रायपुर से भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उतरने के लिए चेन पुलिंग का सहारा लेते हैं। इन सभी यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया है।

बार-बार की जा रही शिकायतें

रायपुर से दुर्ग के बीच चलने वाली कई एसी एक्सप्रेस गाड़ियां दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ही रुकती हैं। बावजूद इसके, बड़ी संख्या में लोग इन ट्रेनों में सवार हो जाते हैं और जैसे ही भिलाई पावर हाउस स्टेशन आता है, चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक देते हैं। इस समस्या की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद रेलवे के रायपुर डिवीजन ने जांच कर कारवाई करने के निर्देश दिए थे।वरिष्ठ रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त रमन कुमार और उनकी टीम ने सोमवार को भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और टीटीई की तैनाती की। नवतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन के पावर हाउस स्टेशन पहुंचते ही चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी गई। आरपीएफ की टीम ने ट्रेन से उतरते ही यात्रियों को रोक लिया और उनके टिकटों की जांच की। अधिकतर यात्रियों के पास दुर्ग तक का टिकट था, लेकिन वे पावर हाउस स्टेशन पर उतर रहे थे।

चेन पुलिंग करने वालों पर कारवाई 

24 लोगों के खिलाफ बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने पर कारवाई की गई। इसमें से 6 यात्रियों को रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत गिरफ़्तार किया गया, 10 यात्रियों को धारा 145 बी के तहत गिरफ़्तार किया गया और 7 लोगों से 1640 रुपये जुर्माना वसूला गया। चेतावनी देने के बाद सभी को छोड़ दिया गया।

रेलवे की अपील

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे बिना उचित कारण के चेन पुलिंग न करें। अलार्म चेन का उपयोग केवल आपातकालीन स्थितियों में किया जाना चाहिए। इसका दुरुपयोग न केवल ट्रेन की समयबद्धता को प्रभावित करता है बल्कि अन्य यात्रियों के समय को भी बर्बाद करता है।इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि रेलवे चेन पुलिंग जैसे अपराधों के प्रति सख्त है और यात्रियों को भी इस प्रकार के कृत्यों से बचने की सलाह दी गई है। समय की पाबंदी और यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने उचित कार्रवाई कर यह संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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