नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी जादव तांडी निवासी नयापारा ओडिशा को न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने 2 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया। आरोपी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। सोमवार को कोर्ट से यह फैसला आया।
लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि घटना 8 नवंबर 2018 की है। शाम करीब 6 बजे नाबालिग अपने घर से निकलकर सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में आरोपी मिला और नाबालिग से अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने के बाद नाबालिग आरोपी से हाथ छुड़ाकर घर चली गई। इसके बाद उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद मामला सुपेला थाने पहुंचां, जहां पुलिस ने अपराध दर्ज किया।

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