जेल में बंद छात्र भी देगा री-NEET परीक्षा, हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा के दिए निर्देश
त्वरित खबरें :अरुण रिपोर्टिंग

नई दिल्ली। री-NEET परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए जेल में बंद एक छात्र को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। अदालत ने संबंधित प्रशासन को निर्देश दिया है कि छात्र को परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी छात्र को केवल हिरासत में होने के कारण शिक्षा और परीक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत के आदेश के बाद संबंधित पुलिस और जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, री-NEET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। परीक्षा के दौरान छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 10 प्रमुख ट्रेनों में 40 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, ताकि परीक्षार्थियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त कोच उन रूटों पर लगाए जाएंगे जहां परीक्षा के दौरान यात्रियों की संख्या अधिक रहने की संभावना है। इससे छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि री-NEET परीक्षा को लेकर देशभर में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अभ्यर्थियों के लिए परिवहन, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर भी प्रशासन सतर्क है।

अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें और यात्रा की योजना पहले से बनाकर रखें, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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