आदतन अपराधिक गतिविधियों में लिप्त चंद्रकुमार ऊर्फ शेखर चौहान को किया गया जिला बदर
त्वरित ख़बरें - दीपमाला शेट्टी रिपोर्टिंग

24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाने का आदेश जारी।

बेमेतरा 13 अप्रैल 2024  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा  ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 (ख) के तहत चंद्रकुमार ऊर्फ शेखर चौहान  पिता मनहरण चौहान उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं. 02 विद्यानगर बेमेतरा थाना व जिला बेमेतरा को  आज शुक्रवार को जिला बेमेतरा एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर)  कर दिया है। संबंधित के विरुद्ध आगामी 6 महिने के लिए बेमेतरा जिले के सीमावर्ती जिला दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर , राजनांदगांव, खैरागढ-छुईखदान-गंडाई तथा जिला बेमेतरा  की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। *24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाना होगा ।

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   जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के बेमेतरा एवं जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा विभिन्न अपराधिक / संदिग्ध गतिविधियों  में लिप्त 7 लोगों को  नोटिस और 4 को  कारण बताओ नोटिस जारी किए है।

  उल्लेखनीय है क पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में चंद्रकुमार ऊर्फ शेखर चौहान  पिता मनहरण चौहान उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं. 02 विद्यानगर बेमेतरा थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05  (ख) के अंतर्गत जिला बेमेतरा एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर) करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा चंद्रकुमार ऊर्फ शेखर चौहान  को आदतन अपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, लगातार अपहरण, लडाई झगडा, मारपीट, बलात्कार आदि गतिविधि करना बताया गया है। पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा चलान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने, उसके अपराधों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बावजूद भी उसके आदत में कोई सुधार नहीं होने के कारण जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

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