रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कल 4 सितंबर 2026, गुरुवार को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। राज्य शासन ने इस दिन शराब और मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर आबकारी विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर दिए हैं।
शराब दुकानें, बार, क्लब और अहाता रहेंगे बंद
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के अनुसार कल प्रदेशभर की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने-परोसने वाले सभी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। भांग और भांगघोटा की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, गैरमालिकाना क्लब और स्टार होटल को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसर में शराब रखने पर भी रोक रहेगी। नियम तोड़ने पर शराब जब्त कर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब पर रहेगी कड़ी नजर
जन्माष्टमी पर अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जिला, संभाग और राज्य स्तर पर उड़नदस्ता टीम तैनात रहेंगी। इसके लिए विशेष जांच दल बनाए गए हैं जो संदिग्ध वाहनों और अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी करेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई होगी।
मांस-मछली की दुकानें भी बंद - No Non-Veg Day
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी जन्माष्टमी पर पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। सभी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत के सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में आने वाले सभी पशुवध गृह और मीट दुकानें 4 सितंबर को बंद रखी जाएं।
विभाग ने कहा है कि शासन के विशिष्ट अवसरों की सूची में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शामिल है, इसलिए इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।