स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन हेतु यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त स्कूल बस जांच शिविर आयोजित, 51 बसों की जांच में 05 बसों पर चालानी कार्रवाई...

त्वरित खबरें निशा विश्वास ब्यूरो प्रमुख रिपोर्टिंग

*स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन हेतु यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त स्कूल बस जांच शिविर आयोजित, 51 बसों की जांच में 05 बसों पर चालानी कार्रवाई...

▪️ *सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने हेतु विशेष जांच शिविर आयोजित किया गया।*

▪️ *यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 04 शैक्षणिक संस्थानों की 51 स्कूल बसों का विस्तृत निरीक्षण किया गया।*

▪️ *जांच के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों में खामी पाए जाने पर 05 स्कूल बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।*

▪️ *बस संचालकों को सभी सुरक्षा मानकों की पूर्ति के उपरांत ही वाहनों का संचालन करने तथा अनुपस्थित बसों की आगामी शिविर में अनिवार्य जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया।*

संक्षिप्त विवरण :

आज दिनांक 21.06.2026 को स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउंड सेक्टर-06 भिलाई में स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के 04 शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित 51 स्कूल बसों का परीक्षण किया गया।

जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा वाहन पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, रोड टैक्स एवं वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस का परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त बसों की मैकेनिकल फिटनेस के अंतर्गत हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, टायर, स्टीयरिंग, क्लच, एक्सीलेटर, हॉर्न, वाइपर, सीट व्यवस्था एवं रिफ्लेक्टर आदि का निरीक्षण किया गया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्कूल बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन निकास, प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशमन यंत्र, स्कूल का नाम, संपर्क नंबर तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान 05 स्कूल बसों में निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक दस्तावेजों संबंधी खामियां पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। संबंधित संचालकों को कमियों का निराकरण कर ही बसों का संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिविर के दौरान चालक एवं परिचालकों के स्वास्थ्य परीक्षण भी कराए गए, जिसमें 13 चालकों में रक्तचाप एवं शुगर संबंधी स्वास्थ्य शिकायतें पाई गईं, जिनके संबंध में आवश्यक चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया।

सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा समन्वित रूप से जांच एवं निरीक्षण कार्य संपादित किया गया।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस सभी स्कूल प्रबंधन, वाहन संचालकों एवं चालकों से अपील करती है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूल बसों का संचालन निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही करें तथा समय-समय पर वाहन की तकनीकी एवं दस्तावेजीय जांच सुनिश्चित करें।

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