बस्तर, जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब 10 साल से अधिक उम्र के सभी हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जिला प्रशासन के अनुसार, बस्तर जिले की सभी 485 राशन दुकानों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब राशन लेने के दौरान हितग्राहियों को ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही उन्हें निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अपात्र लोगों को राशन वितरण से रोकना, फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना और पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना है।
प्रशासन ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें। हितग्राही अपनी नजदीकी राशन दुकान, लोक सेवा केंद्र या संबंधित विभागीय कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें भविष्य में राशन वितरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते प्रक्रिया पूरी कराना जरूरी है।