डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के लिए 18 गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक: कलेक्टर ने जारी किया आदेश

त्वरित खबरे ;हर्ष कुमार गुप्ता

दुर्ग, / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने परियोजना प्रबंधक/विद्युत रायपुर, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कॉपोर्रेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार (रेल मंत्रालय) के पत्रानुसार दुर्ग जिले में  प्रस्तावित ईस्ट एण्ड वेस्ट डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर परियोजना के निर्माण हेतु तहसील दुर्ग एवं पाटन के 18 ग्रामों क्रमशः ग्राम बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई, डुमरडीह, सिरसाकला, परसदा (पाहंदा) दुर्ग तहसील एवं ग्राम परेवाडीह, पहंडोर, सोमनी, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री एवं पथरीडीह पाटन तहसील के निजी भूमि का खाता विभाजन, अंतरण, व्यवपर्तन, खरीदी-बिक्री आदि को प्रभावित ग्रामीणों के हितों की रक्षा और परियोजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। आदेशानुसार उक्त ग्रामों में किसी भी प्रकार का खाता विभाजन, अंतरण, व्यवपर्तन, खरीदी-बिक्री के संबंध में हितबद्ध/प्रभावित व्यक्ति अथवा पक्षकार कलेक्टर दुर्ग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अपेक्षक निकाय से अभिमत प्राप्त कर उचित निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर का यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।