प्रज्ञागिरी पास स्थित फार्म हाउस से मुर्ति चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में डोंगरगढ़ पुलिस को मिली सफलता...

त्वरित ख़बरें - सत्यभामा दुर्गा रिपोर्टिंग

आरोपी इसके पूर्व लूट, चोरी, आगजनी, अवैध शराब बिक्री जैसे कर चुका है कई अपराध...

डोंगरगढ़ : दिनांक-09.08.2025 को प्रार्थी विजय अग्रवाल पिता स्व0 प्रहलाद अग्रवाल उम्र- 55 साल निवासी भगत सिंह चौक डोंगरगढ़ द्वारा थाना डोंगरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि ग्राम कुरूभाट प्रज्ञागिरी के पास छोटे भाई तरूण क्रान्ती योग का फार्म हाउस है जिसमें बरामदा में रखे गणेष, लक्ष्मी माता, काली माता, बुद्ध, सरस्वती माता की मुर्ति तथा अन्य छोटी मुर्ति को दिनांक- 05.08.2025 के रात्रि में कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अप0क्र0- 398/2025 धारा- 303(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

 घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग, अति0पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा एवं एसडीओपी महोदय डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम को अवगत कराकर अज्ञात आरोपी एवं चोरी गये माल के पता तलाष हेतु आवष्यक दिषा-निर्देष प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह द्वारा अपने टीम के साथ अज्ञात आरोपी एवं माल मषरूका के पता तलाष में जुट गये। पता तलाष दौरान घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य तकनिकी साक्ष्य की मदद से संदेही आरोपी सुमीत घरड़े पिता रमेष घरड़े उम्र- 28 साल निवासी भुरवाटोला डोंगरगढ़, थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगंाव को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो आरोपी सुमीत घरड़े द्वारा चोरी करना स्वीकार किये एवं आरोपी से चोरी गये मुर्ति को बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपी द्वारा धारा सदर का अपराध करना सबुत पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक- 02.10.2025 को गिरफ्तार कर आरोपी को माननीय न्ययालय में पेष कर ज्युडिषियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। 

टारोपी सुमीत घरड़े आदतन अपराधिक प्रवृत्ति के है जो हमेषा लूट, चोरी, आगजनी, अवैध शराब बिक्री जैसे कृत्य में शामिल रहते है, जिस कारण आरोपी को दिनांक- 16.10.2025 को थाना डोंगरगढ़ के गुण्डा सूची में लाया गया है। आरोपी के विरूद्ध इसके पूर्व थाना डोंगरगढ़ में निम्न अपराध दर्ज होना पाया गया है- 

01. अपराध क्र0- 305/2015 धारा- 34(2) आबकारी एक्ट, 

02. अपराध क्र0- 154/2019 धारा- 25, 27 आर्म्स एक्ट, 

03. अपराध क्र0- 293/2022 धारा- 435 भादवि0,

04. अपराध क्र0- 264/2024 धारा- 392, 34 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध है। 

           साथ ही आरोपी सुमित घरडे के विरूद्ध वर्ष, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 में धारा- 151, 107, 116(3) जा0फौ0 एवं वर्ष- 2022 में धारा- 110 जा0फौ0 के प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से प्रतिबंधित भी किया जा चुका है लेकिन सुमित घरडे के अपराधिक गतिविधि में कोई सुधार नहीं कर रहा है।

आरोपी को पकड़ने में सउनि मुजीब रहमान कुरैषी, प्र0आर0- अखिल अम्बादे, आरक्षक योगेष कुमार साहू, किषन कुमार चन्द्रा, योगेष देखमुख, चितेष गात्रे का विषेष योगदान रहा है। 

नाम आरोपीः- सुमीत घरड़े पिता रमेष घरड़े उम्र- 28 साल निवासी भुरवाटोला डोंगरगढ़, थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव  छ0ग0|